मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank), बंधन बैंक और 10 अन्य बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऋण से संबंधित मुद्दा भी शामिल है। कुल 14 बैंकों पर 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सबसे अधिक दो करोड़ रुपये का जुर्माना बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) पर लगाया गया है।
रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ज्यादातर बैंकों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें बंधन बैंक (Bandhan Bank), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), क्रेडिट सुइस एजी (Credit Suisse AG), इंडियन बैंक (Indian Bank), इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank), कर्नाटक बैंक (Karnataka Bank), करुड़ वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। एसबीआई (SBI) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बैंक कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे। बैंकों को इस बारे नोटिस भी जारी किया गया था।