निर्यात योजना के 2,700 करोड़ रुपये वापस किये जाने को मंजूरी

0
739

नयी दिल्ली। सरकार ने निर्यात संवर्धन पहल टार्गेट प्लस स्कीम के तहत 2,700 करोड़ रपये के निर्यातक दावों के रिफंड के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया।

मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के टार्गेट प्लस स्कीम :टीपीएस: 2004-09 के संदर्भ में 27 अक्तूबर 2015 के आदेश के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से टीपीसी के तहत करीब 2,700 करोड़ रपये का राजस्व प्रभाव बनता है। बयान के अनुसार इसका लाभ सभी आवेदनकर्ता निर्यातकों को मिलेगा जो शुरू में 2005-06 के लिये अधिसूचित टीपीसी के प्रावधानों के तहत पात्र हैं।

योजना के तहत दावों को पूर्व की तिथि से अधिसूचना के जरिये अस्वीकार्य कर दिया गया था। इसका निपटान उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत हुआ। टीपीएस के तहत लाभ में कटौती से संबद्ध पूर्व की तिथि से अधिसूचना के मद्देनजर कनक एक्सपोर्टर्स  ने उच्चतम न्यायालय से 27 अक्तूबर 2015 को अनुकूल फैसला प्राप्त किया।