राजस्थान में धार्मिक स्थल 7 सितम्बर से खोलने की अनुमति

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सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा

जयपुर। कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला लिया। सभी धार्मिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। हर जिले के कलेक्टर और एसपी बड़े धार्मिक स्थलों में जाकर निगरानी करेंगें।

बड़े धार्मिक स्थलों में कोरोना सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी भी उस जिले के कलेक्टर और एसपी की होगी। सभी धार्मिक स्थलों को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी होगा।

गौरतलब है कि सरकार सितंबर के महीने से अनलॉक 4 की तरफ बढ़ रही है। इसके तहत स्कूल और कॉलेज खोले जाने की बात भी कही जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई आदेश नहीं दिया है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन, धर्म गुरुओं एवं धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए गठित कमेटी के साथ-साथ दर्शनार्थियों की अधिक भीड़ एकत्र न हो। उन्होंने आमजन से अपील की कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां तक संभव हो पूजा, उपासना, प्रार्थना और नमाज घर पर रहकर ही की जाए ताकि धर्म स्थलों पर भीड़ नहीं जुटे।