अब देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकेंगे किसान, कृषि मंत्री बोले

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए अब उन्हें अपने राज्य के बाहर भी फसलों को बेचने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी बदलाव कर दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जरूरी वस्तु अधिनियम में बदलाव के साथ ही किसानों को आजादी मिल गई है। उन्होंने कहा कि भारत को 1947 में ही स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन किसानों को आज आजादी मिली है।

उन्होंने कहा कि किसान अब देश के किसी भी हिस्से में अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। यही नहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई भी ई-प्लेटफॉर्म्स पर कृषि उत्पादों को बेच सकता है। हालांकि इसके लिए कानूनों का निर्धारण केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्रॉड के मामले भी केंद्र सरकार के लेवल पर ही डील किए जाएंगे।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसान देश के किसी भी बाजार में अपने सामान को बेच सकते हैं, जिसमें उन्हें फायदा दिखे। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया है, उस दिशा में यह एक अहम कदम है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एपीएमसी से बाहर किसी अन्य बाजार में सामान बेचने से किसानों को होने वाली आय पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा।

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथ रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें किसानों के उत्पादों को लागत से 50 फीसदी ज्यादा मूल्य पर खरीदने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश के 85 फीसदी अन्नदाताओं को लाभ होगा, जो छोटे और सीमांत किसान हैं।

तोमर ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से जारी किए आर्थिक पैकेज में किसानों के लिए भी कई उपाय किए गए हैं, इससे देश का कृषि सेक्टर नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। मंत्री ने कहा कि किसानों से जुड़े किसी भी विवाद की सुनवाई एसडीएम लेवल पर होगी। यदि वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है तो किसान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास शिकायत कर सकेगा।