नई दिल्ली। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में कारोबारियों को होने वाली दिक्कतों का समाधान करने के लिए सरकार ने बुधवार को जीएसटीआर-3बी रिटर्न को राज्यों के हिसाब से विभाजित कर दिया। यानी अलग-अलग राज्यों के कारोबारियों के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई। इसके साथ ही सालाना टर्नओवर के हिसाब से भी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय सीमा को बांट दिया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
5 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वालों के लिए 20 तारीख
वित्त मंत्रालय ने पिछले कारोबारी साल में 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक सालाना टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अंतिम समय सीमा महीने की 20 तारीख तय कर दी। मंत्रालय ने कहा कि अभीतक हर श्रेणी के करदाताओं के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अंतिम समय सीमा हर महीने की 20 तारीख थी। इससे करीब 8 लाख नियमित करदाता बिना कोई लेट फीस दिए हर महीने की 20 तारीख तक जीएसटीआर-3बी दाखिल कर सकेंगे।
15 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए समय सीमा 22 तारीख
सरकार ने पिछले कारोबारी साल में 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को दो वर्गों में बांट दिया। 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के करदाता बिना लेट फीस के 22 तारीख तक जीएसटीआर-3बी दाखिल कर सकेंगे। इन 15 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, लीक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इस वर्ग में जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले करीब 49 लाख करदाता आएंगे।
22 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए समय सीमा 24 तारीख
पिछले कारोबारी साल में 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के करदाता बिना लेट फीस के 24 तारीख तक जीएसटीआर-3बी दाखिल कर सकेंगे। इस वर्ग में जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले शेष 46 लाख करदाता शामिल होंगे। इन 22 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा शामिल होंगे।