जयपुर। सिनेमा हॉल में पानी की बोतल को एमआरपी से ज्यादा दाम पर बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता मंच चतुर्थ ने आइनॉक्स सिनेमा काे 25 हजार रु. का जुर्माना देने के आदेश दिए हैं। मंच के अध्यक्ष नगेन्द्र पाल भंडारी ने यह फैसला हवा सड़क निवासी सुरेंद्र सिंह के परिवाद पर दिया।
परिवादी के अनुसार वह 2016 में क्रिस्टल पॉम मॉल स्थित आइनॉक्स सिनेमा में फिल्म देखने गया था। वहां उसे एक लीटर पानी की बोतल 50 रुपए में दी गई, जबकि बाजार में सभी कर सहित वह 20 रु. में उपलब्ध थी। मंच ने कहा कि सिनेमा हॉल ने बाहर से खाना व पेय पदार्थ लाने पर राेक लगा रखी है और ग्राहकों को पानी ज्यादा मूल्य में खरीदने के लिए मजबूर कर रखा है, इसलिए दोषी है।