GST : डीलर्स को 30 सितंबर तक पुराना स्टॉक खाली करना होगा

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नई दिल्ली। उपभोक्ता कानून में कई कड़े प्रावधान किये गये हैं, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से सख्ती की जाएगी।जीएसटी दर लागू होने के बाद कई उत्पादों के मूल्य बढ़े हैं तो कुछ के घटे हैं। इसके लिए सभी उद्योगों को 30 सितंबर तक अपना पुराना स्टॉक खाली करने का समय दिया गया है। 

पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्पादों की पैकिंग पर प्रिंट सूचना के अनुरूप उत्पाद के न होने पर सरकार सख्त कदम उठायेगी। यानी कहा कुछ और ग्राहक को दिया कुछ तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसके लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना और एक साल की जेल भी हो सकती है।

पासवान ने कहा कि पुराने स्टॉक के उत्पादों संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) प्रिंट करना ही होगा। सभी कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने न बिक पाये उत्पादों को बेचने से पहले उनके ऊपर प्रिंटेड स्टीकर जरुर लगायें, जिस पर सारी डिटेल दर्ज हो।जीएसटी लागू होने के बाद से उपभोक्ता हेल्प लाइनों पर कुल सात सौ से अधिक पूछताछ जीएसटी को लेकर की गई है।

इसके मद्देनजर राजस्व मंत्रालय से किसी विशेषज्ञ को हेल्प लाइन सेवा के लिए नियुक्त करने को कहा गया है। ताकि जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का निदान आसानी से हो सके। एक अन्य सवाल के जवाब में पासवान ने सख्त लहजे में कहा कि उत्पादों की पैकिंग के भीतर कुछ और बाहर कुछ लिखा मिला तो खैर नहीं। इस संबंध में जब पूछा गया कि क्या कार्रवाई होगी, तो संबंधित अधिकारी से ब्यौरा देने को कहा।

उन्होंने कहा कि बकौल अधिकारी, अगर किसी व्यापारी अथवा निर्माता ने ऐसा किया तो पहली बार 25 हजार रुपये का जुर्माना होगा, जबकि दूसरी बार यही गलती दुहराने पर जुर्माने की राशि 50 हजार रुपये हो जाएगी। तीसरी बार यह गलती अंतिम होगी, जिस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा एक साल की जेल काटनी होगी। विशेष परिस्थिति में दोनों सजा काटनी पड़े।