अब मनमाने ढंग से फीस नहीं वसूल पाएंगे स्कूल, नए सत्र से लागू होगा नियम

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नई दिल्ली । अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई)से संबद्धता प्राप्त स्कूलों में छात्रों का एडमिशन एक निर्धारित फीस पर हो सकेगा। इसके लिए स्कूल कोई अतिरिक्त फीस नहीं ले सकेंगे। सीबीएसई ने फीस को लेकर हो रही मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नए नियमों की घोषणा की है।

नए नियमों के अनुसार, स्कूलों को एडमिशन से पहले पैरेंट्स को फीस संबंधी पूरी जानकारी देनी होगी, जिससे पैरेंट्स को एडमिशन के बाद स्कूलों में लगने वाले हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी। यही नहीं स्कूलों को यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से भी साझा करनी होगी।

ये सभी नियम वर्ष 2019 से लागू किए जाएंगे। सीबीएसई ने इस प्रक्रिया को मॉनीटर करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। नए नियमों के अनुसार कोई भी स्कूल फीस बढ़ाता है, तो उसे डीईओ से परमिशन लेनी होगी।

बनाई जाएगी मैनेजमेंट कमेटी: सीबीएसई की ओर से स्कूलों में एक मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें पैरेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। जब भी कोई स्कूल अपने यहां फीस में वृद्धि करना चाहेगा, उसे पहले इस मैनेजमेंट कमेटी से एप्रूवल लेना होगा। उसके बाद कमेटी की अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएगी। इसके बाद फीस बढ़ाने की अनुमति डीईओ द्वारा दी जाएगी।

लर्निंग आउटकम पर रहेगा फोकस: नए नियमों के तहत सीबीएसई अब सिर्फ स्कूलों के लर्निंग आउटकम पर ही फोकस करेगी। इसमें छात्रों की योग्यता को परखा जाएगा। इससे पता चल सकेगा कि छात्र जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वह उसे आता भी है या नहीं। इसमें छात्रों की थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा।