नया ITR-1 फॉर्म ई-फाइलिंग के लिए तैयार, I-T के पोर्टल पर हुआ एक्टीवेट

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नई दिल्ली । नया आईटीआर-1 फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफीशियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक्टीवेट हो गया है। इस फॉर्म को व्यापक तौर पर सैलरीड क्लास द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।

सीबीडीटी ने 5 अप्रैल को नोटिफाई किए गए सिंगल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म को सोमवार को अपनी वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर डाल दिया। दूसरे आईटीआर फॉर्म भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे।

सैलरी ब्रेक-अप देना हुआ जरूरी
एसेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए नए आईटीआर फॉर्म्स में सैलरीड क्लास एसेसीस के लिए अपना सैलरी ब्रेकअप और कारोबारियों के लिए अपनी जीएसटी नंबर व टर्नओवर देना जरूरी है। टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नीतियां तैयार करने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने कहा था कि बीते साल की तुलना में नए फॉर्म्स में कुछ फील्ड्स को व्यावहारिक बना दिया गया है, हालांकि आईटीआर की फाइलिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ई-फाइलिंग हुई जरूरी
कुछ कैटेगरीज को छोड़कर सभी सातों आईटीआर फॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिकली ही भरा जाना है। सैलरीड क्लास द्वारा भरे जाने वाले सबसे बेसिक आईटीआर-1 या सहज फॉर्म को बीते वित्त वर्ष में 3 करोड़ टैक्सपेयर्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। इस बार फॉर्म में एसेसीस की सैलरी की डिटेल्स अलग-अलग फील्ड्स और अलाउंसेस, अतिरिक्त सुविधाएं, सैलरी से इतर प्रॉफिट और सेक्शन 16 के अंतर्गत क्लेम किए गए डिक्डक्शंस एक ब्रेक-अप फॉर्मेट में मांगी गई हैं।

इनको भरना होगा आईटीआर-1
ये डिटेल्स सैलरीड इम्प्लॉई के फॉर्म 16 में मिलती हैं। एक वरिष्ठ टैक्स अधिकारी ने कहा कि अब डिडक्शंस में स्पष्टता लाने के लिए आईटीआर में इसका उल्लेख किया गया है। सीबीडीटी ने कहा था कि आईटीआर-1 ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकता है, जो भारत का नागरिक हो और उसकी 50 लाख रुपए तक इनकम हो।

ये डिटेल देना हुआ जरूरी
सीबीडीटी ने कहा, ‘सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े भागों को दुरुस्त किया गया है। सैलरी (जैसी फॉर्म 16 में उपलब्ध हो) और हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम की बेसिक डिटेल्स देना अनिवार्य कर दिया गया है।’ आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई है।