नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल ने 26वीं बैठक में कुछ अहम फैसले लिए। अब व्यापारियों को समरी सेल्स रिटर्न वाला GSTR-3B फॉर्म जून 2018 तक भरना होगा, यानी इसमें तीन महीने का विस्तार दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की ओर से पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2018 निर्धारित की गई थी।
काउंसिल के फैसलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्यों के बीच सामान की आवाजाही के लिए जरूरी ई-वे बिल को 1 अप्रैल 2018 से लागू कर दिया जाएगा।
हालांकि एक ही राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह पर सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल को क्रमबद्ध तरीके से 15 अप्रैल से लागू किया जाना शुरू किया जाएगा और 1 जून तक यह सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल की इस अहम बैठक में जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया को और आसान करने के विषय पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके अलावा, निर्यातकों को दी जाने वाली कर छूट को भी और छह महीने के लिए यानी सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।