ई-वे बिल का ट्रायल शुरू, कारोबारियों को मिलेगी SMS, QR कोड, ऐप सर्विस

0
965

नई दिल्ली। ई-वे बिल का आज से ट्रायल रन शुरू हो गया है। ट्रेडर्स और कारोबारियों को आशंका है कि जीएसटी की तरह ई-वे बिल इश्यू न हो इसके मद्देनजर सरकार ने ई-वे बिल में कई ऐसे फीचर एड किए हैं जिससे कारोबारियों के लिए ई-बिल जनरेट करना और उस ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इसके तहत कारोबारियों को क्यूआर कोड, एसएसएस जैसे फीचर मिलेंगे।
 
आज से शुरू होगा ट्रायल
जीएसटीएन के अधिकारी ने बताया कि 16 जनवरी यानी आज से ई-वे बिल का ट्रायल रन शुरू हो रहा है। ई-वे बिल के लिए जीएसटीएन पोर्टल से अलग वेबसाइट बनाई है। कल से देश भर के सभी कारोबारी और ट्रेडर्स इस वेबसाइट पर ई-वे बिल जनरेट कर पाएंगे।
 
एसएमएस पर बन जाएगा ई-वे बिल
कारोबारियों और ट्रांसपोटर्स को कोई भी टैक्स ऑफिस या चेक पोस्ट पर जाने की जरूर नहीं होगी। ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली स्वयं कारोबारी निकाल पाएंगे। कारोबारी ऑफलाइन भी एसएमएस के जरिए ई-वे बिल बनवा सकेंगे। जिन कारोबारियों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और उन्हें एक दिन में ज्यादा ई-वे बिल जनरेट नहीं करने हैं। 

वह एसएमएस सर्विस से ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए कारोबारियों को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। इसी नबंर से एसएसएस के जरिए ई-वे बिल की रिक्वेस्ट डिटेल देकर जनरेट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से कर पाएंगे ई-वे बिल जनरेट
 
सरकार ने एंडरॉयड फोन के लिए ई-वे बिल का ऐप भी लॉन्च किया है जिसे कारोबारी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए भी कारोबारी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी डिटेल और जीएसटीआईएन नंबर रजिस्टर करना होगा।
 
जनरेट होगा क्यूआर कोड
ई-वे बिल जनरेट करने पर क्यूआर कोड जनरेट होगा। इस कोड के जरिए जीएसटी अधिकारी कभी भी व्हीकल की चेकिंग कर पाएंगे। क्यूआर कोड के जरिए व्हीकल को ट्रैक कर पाएंगे।
 
यहां करना होगा लॉग इन
कारोबारियों को ई-वे बिल बनाने के लिए http://164.100.80.111/ewbnat2 पर क्लिक करना होगा। वहां अपना जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड भरें। उसके बाद अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने ई-वे बिल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। इसके लिए ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और अपना जीएसटीआईएन नंबर भरना होगा। इससे अपना पासवर्ड जनरेट हो जाएगा।
 
ट्रांसपोर्टर्स को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
ई-वे बिल की वेबसाइट पर ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउस ओनर, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज हाउस को रजिस्ट्रेशन अलग से कराना होगा। वेबसाइट पर जाकर ट्रांसपोर्टर्स को ऑफिस, अपनी, कारोबार और ट्रक की डिटेल भरनी होगी। फॉर्म भरने के बाद इन कारोबारियों का लॉग इन जनरेट होगा। लाॉग इन आईडी से वह अपना ई-वे बिल बना सकेंगे।