नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने कारों में लगाए जाने वाले बंपर गार्ड (बुलबार्स) पर रोक लगाई। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपॉर्ट एंड हाइवेज ने एक ऑर्डर जारी कर कहा है कि राज्य सरकारें ऐसे गैरकानूनी बंपर गार्ड लगाए जाने पर सख्त कार्रवाई करें। मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि कारों में बुलबार्स लगाना मोटर व्हीकल ऐक्ट, 1988 के सेक्शन 52 का खुले तौर पर वॉयलेशन है।
बंपर गार्ड पर क्यों लगाई रोक?
– सरकार ने यह रोक इसलिए लगाई है क्योंकि बंपर गार्ड सड़क पर चलने वाले राहगीरों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। साथ ही टक्कर होने पर गाड़ी में सवार लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं।
– आमतौर पर माना जाता है कि छोटी-मोटी टक्कर के वक्त बंपर गार्ड गाड़ी को नुकसान से बचा लेते हैं। गाड़ियों के शोरूम पर यह आसानी से उपलब्ध रहते हैं। कई डीलर तो इसे जरूरी एसेसरी बताकर तक बेचते हैं।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
– एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बंपर गार्ड ज्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। चूंकि इसे कार के 2 से 3 प्वाइंट्स पर कसा जाता है, ऐसे में टक्कर लगते ही क्रैश एनर्जी पूरी कार पर न जाकर सिर्फ इन्हीं प्वाइंट्स पर केंद्रित रह जाती है। इससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है।
– दूसरी ओर, कारों में एयरबैग के सेंसर भी आगे लगाए जाते हैं। बंपर गार्ड लगाने से सेंसर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। कई बार एयरबैग नहीं खुल पाते हैं। कंपनियां भी कारों को डिजाइन करते समय ध्यान रखती हैं कि टक्कर लगने पर राहगीरों को नुकसान कम पहुंचे, लेकिन बंपर गार्ड से उन्हें ज्यादा चोट पहुंच सकती है।