आर्यन खान को नहीं मिली बेल, 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे

0
305

मुंबई। मुंबई में क्रूज पर रेव पार्टी में पकड़े गए शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) सहित तीन लोगों को सोमवार को कोर्ट में जमानत नहीं मिल पाई है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 7 अक्टूबर तक एनसीबी (NCB) की हिरासत में भेजा दिया गया है। 7 अक्टूबर को तीनों की फिर से पेशी होगी।

एनसीबी को कोर्ट से अभी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की ही रिमांड मिली है। एनसीबी की कोश‍िश है कि बाकी 5 गिरफ्तार आरोपियों की भी रिमांड ले सके। आर्यन खान को एनसीबी की हिरासत में भेजे जाने से पहले उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने काफी देर तक अपना पक्ष रखा। वहीं, अरबाज मर्चेंट की तरफ से वकील तारिक सईद और मुनमुन धमेचा की तरफ से वकील अली कासिफ खान ने पक्ष रखा।

आर्यन खान सहित तीन लोगों को लेकर किला कोर्ट में शाम को करीब 4 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। एनसीबी की ओर से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक गैंग की तरह हैं। इनके फोन से ऐसी तस्‍वीरें और चैट्स मिली हैं, जो इशारा करती हैं कि ड्रग्‍स का यह रैकेट इंटरनैशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। हमें इनके कॉल डिटेल्‍स निकालने होंगे। पूछताछ और जांच का दायरा बढ़ाना होगा। इसलिए हमें रिमांड दी जाए, ताकि सभी से क्रॉस एग्‍जामि‍नेशन भी सके। और भी 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे भी पूछताछ की जानी है।

कोर्ट में क्या कहा आर्यन खान वकील ने
सतीश मानश‍िंदे ने कहा कि आर्यन ने ऑर्गेनाइजर्स से कोई बात नहीं की। उनको इन्‍वाइट किया गया था। आर्यन के पास से ड्रग्‍स नहीं मिली। इससे यह कैसे साबित होता है कि आर्यन इन सब में शामिल हैं। मानेशिंदे ने आगे कहा कि वॉट्सऐप चैट, डाउनलोड, तस्वीरें, कुछ भी यह साबित नहीं करते कि आर्यन का इन ड्रग्‍स से कोई लेना-देना है। यदि कोई ऐसी चैट है जिनमें ड्रग्‍स को लेकर बात हो रही है, तो यह सामान्‍य भी हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं है क‍ि आर्यन नशीली दवाओं की तस्‍करी करते हैं या उसमें कहीं भी भागीदार हैं।

सतीश मानश‍िंदे ने कोर्ट में रिया चक्रवर्ती केस का जिक्र किया। आर्यन पर जो धाराएं लगाई गई हैं, 8 (सी), 20 (बी), 27, आदि जो भी हैं, इनमें से कोई भी धारा 37 एनडीपीएस ऐक्‍टर के तहत जमानत नहीं देने की बात नहीं करती है। रिया चक्रवर्ती के मामले के तथ्य हैं कि 27ए लागू किया गया था, जिसमें धारा 37 के तहत जमानत प्रतिबंध है। फिर भी जमानत मिली थी, क्‍योंकि रिमांड में रखने का कोई आधार नहीं था। इस मामले में भी जो जब्‍ती हुई है वह आर्यन से संबंध‍ित नहीं हैं, ऐसे में आगे की रिमांड का कोई आधार नहीं बनता है।

सतीश मानश‍िंदे ने कहा कि न तो आर्यन के पास से, न उनके बैग से कोई ड्रग्‍स मिला है। कोर्ट खुद देख सकता है कि उन वॉट्सऐप चैट में क्‍या है। एनसीबी जिस इंटरनैशनल ड्रग रैकेट या चैट की बात कर रही है, उससे आर्यन को लिंक करना सही नहीं है। वह तो पार्टी में मेहमान बनकर गए थे। आर्यन खान ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि सतीश मानश‍िंदे के तर्कों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वह पुलिस हिरासत की मांग कर रहे हैं और जमानत के लिए भी बहस कर रहे हैं।

सतीश मानेशिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेश किया है जिसमें कहा गया है कि किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए वाट्सऐप चैट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गैर-जमानती मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सतीश मानेशिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेश किया है जिसमें कहा गया है कि किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए वाट्सऐप चैट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

लंबी पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी
इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया था। रविवार शाम को सात बजे तीनों का मेडिकल टेस्ट किया गया। टेस्ट के बाद सभी को हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने तीनों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया था।