25 हजार GST डिफॉल्टरों को कल तक रिटर्न भरने का मौका

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नई दिल्ली। नवंबर के महीने में जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने से चूक गए करदाताओं में से शीर्ष 25 हजार को जीएसटीएन ने एक और मौका दिया है। अब ऐसे करदाता 30 नवंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि विभाग ने पिछले छह महीने या उससे ज्यादा समय से रिटर्न नहीं भर रहे 5.43 लाख करदाताओं के जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया है। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है।

राजस्व विभाग के सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी डिफॉल्टरों पर कार्रवाई के लिए शीर्ष अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि इस माह अब तक 80 लाख करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी रिटर्न भर दिया है। लेकिन हजारों डिफॉल्टर ऐसे हैं, जिन्होंने अक्तूबर माह में रिटर्न भरा था और इस महीने अक्तूबर के व्यापार का रिटर्न 20 नवंबर तक भरने से चूक गए। ऐसे करदाताओं में से 25 हजार शीर्ष डिफॉल्टरों के नाम की सूची बनाई गई है।

बैठक में कर अधिकारियों को इन करदाताओं को ईमेल व एसएमएस भेजकर रिटर्न भरने के लिए कहने का निर्देश दिया गया। साथ ही कर अधिकारियों को ऐसे करदाताओं से निजी मुलाकात करते हुए उन्हें रिटर्न भरने के लिए प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, जीएसटीएन ने अधिकारियों को रोजाना एक लाख एसमएस और ईमेल भेजने का लक्ष्य दिया है।

जीएसटी नियमों के मुताबिक, अक्तूबर महीने में की गई सप्लाई के लिए करदाताओं को 20, 22 व 24 नवंबर को जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरना था। खासतौर पर 5 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा के सालाना टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए महीने की 20 तारीख तक रिटर्न भरना अनिवार्य किया गया है। ऐसे डिफॉल्टरों की संख्या 25 हजार से ज्यादा पाई गई है।