नई दिल्ली । जून 2018 के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2018 है। ऐसे में आपके पास बहुत कम समय बचा है। कारोबारियों को कोशिश करनी चाहिए कि वो समय से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर लें, वो आखिरी समय के लिए इंतजार न करें। गौरतलब है कि तकनीकी खामियां आने के चलते सरकार जीएसटी फाइलिंग डेट में विस्तार देती है।
जीएसटीआर-1 किसके लिए भरना जरूरी?
जीएसटीआर-1 फॉर्म ऐसे कारोबारियों के लिए भरना जरूरी है जिनका टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है। ऐसे में अब कारोबारियों के पास इस रिटर्न को फाइल करने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं।
क्या है जीएसटीआर-1: दरअसल जीएसटीआर-1 आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देने के लिए बनाया गया है। यानी जुलाई के महीने में आपने जितनी भी सेल की है या सामान (वस्तुओं) का एक्सपोर्ट किया है उस सब की डिटेल आपको इसमें देनी होगी।
जीएसटीआर-1 में क्या क्या जानकारियां देनी होंगी: इंट्रा स्टेट सेल की जानकारी (उसी राज्य या शहर के भीतर की गई बिक्री का ब्यौरा)
-इंटरस्टेट सेल (एक स्टेट से दूसरी स्टेटे में की गई सेल या बिक्री का ब्यौरा) कुल एक्सपोर्ट का ब्यौरा
-अगर आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए कोई सेल की है, उसकी भी जानकारी देनी होगी
-अगर आपने टैक्स स्लैब में निल/ जीरो रेटेड या एग्जेम्पेटेड आइटम की सेल की है तो उसका ब्यौरा भी देना होगा
-यानी आपको इसमें बिल बाई बिल ब्यौरा देना होगा