नई दिल्ली। PAN-Aadhaar Linking: आयकर विभाग ने उन व्यक्तियों को राहत दी है जो अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की 30 जून, 2023 की समयसीमा से चूक गए हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में जुर्माने की समयसीमा बढ़ा दी है। पैन और आधार के लिंक न होने पर PAN काम करना बंद कर देता है और ज्यादा TDS देना पड़ता है।
पिछले कुछ समय में, निष्क्रिय पैन (Inactive PAN) धारकों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर लगने वाला टैक्स (TDS) 20% तक बढ़ गया था। दिक्कत ये हुई कि कई कंपनियों और संगठनों को पता नहीं चला कि जिस व्यक्ति का HRA काट रहे हैं, उनका पैन निष्क्रिय है। नतीजा ये हुआ कि गलती से कम TDS काट लिया गया, जिसपर आयकर विभाग जुर्माना लगा रहा था।
अच्छी खबर ये है कि सरकार ने अब इसमें राहत दे दी है। 31 मार्च 2024 तक के लेनदेन के लिए कोई जुर्माना नहीं लगेगा। बस एक शर्त है कि मई 2024 के अंत तक पैन को एक्टिव करवा लिया जाए।