ध्वज संहिता में बदलाव, अब आप भी 24 घंटे फहरा सकेंगे ‘तिरंगा’

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के चलते ध्वज संहिता के नियमों में भी बदलाव किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरूआत की गई है। ध्वज संहिता के नियमों में बदलाव के बाद अब आम जनता भी अपने घरों पर ध्वज फहरा सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि ध्वज संहिता के नियमों में बदलाव की वजह ‘हर घर तिरंगा’ अभियान है। केंद्र का ये निर्णय लोगों के घरों के अंदर राष्ट्रीय ध्वज लाने का एक प्रयास है।

दरअसल, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में शुरू किया गया ‘हर घर तिरंगा’ अभियान भारतीयों को बिना किसी प्रतिबंध के तिरंगे का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। झंडे बनाने के लिए इन प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा। जिनमें कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी खादी शामिल हैं। इससे पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। ध्वज के आकार पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है न ही इसको फहराने के समय पर प्रतिबंध हैं।

इससे पहले, राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। एक सूत्र ने कहा कि सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य अब सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को झंडे के उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। स्थानीय सिलाई इकाइयों और एमएसएमई को भी इसमें शामिल किया गया है।

सूत्र ने कहा कि देश के सभी 1.6 लाख डाकघरों में बिक्री के लिए झंडे उपलब्ध होंगे। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तीन दिनों के लिए नागरिकों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू किया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, तीन दिनों के लिए घरों के ऊपर 20 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे।