1 मई से बदल जाएंगे IPO से जुड़े नियम, जानिए सेबी ने क्या किए बदलाव

0
151

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। सेबी ने कहा कि इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय पत्रों के आईपीओ में आवेदन करने वाले व्यक्तिगत निवेशक पांच लाख रुपये तक की राशि का भुगतान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से कर सकते हैं।

इसके साथ ही इन निवेशकों से बोली और आवेदन फार्म में यूपीआई आईडी देने के लिए भी कहा गया है। सिंडिकेट सदस्य, शेयर ब्रोकर, डिपॉजिटरी भागीदार और किसी आईपीओ के पंजीयक तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के जरिये फॉर्म जमा करने पर ऐसा करना होगा।

सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि एक मई, 2022 को या उसके बाद खुलने वाले आईपीओ के लिए नए दिशानिर्देश लागू होंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बढ़ी हुई यूपीआई सीमा के साथ आवेदनों के प्रोसेसिंग की सुविधा की समीक्षा की, जिसके बाद यह फैसला किया गया। एनपीसीआई ने दिसंबर, 2021 में इस सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था।

आ रहे कई आईपीओ: ये नया नियम ऐसे समय में आ रहा है जब एलआईसी समेत कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। ऐसा अनुमान है कि एलआईसी का आईपीओ मई महीने में रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। एलआईसी को देश का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है।