1 मई से बदल जाएंगे म्यूचुअल फंड और जीएसटी के नियम, आप पर पड़ेगा सीधा असर

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नई दिल्ली। हर महीने की शुरुआत से कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होता है। मई की पहली तारीख से भी एलपीजी, जीएसटी एवं म्यूचुअल फंड आदि के नियमों में कुछ बदलाव होने वाले हैं। जिसका असर सीधेआपकी जेब पर पड़ेगा। ऐसे में आपको इन नियमों को जान लेना जरूरी है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में…

जीएसटी नियमों में बदलाव:मई की शुरुआत से कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए नियम के मुताबिक, अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिनों के भीतर लेनदेन की रसीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। मौजूदा समय में इनवॉयस जनरेट और उसे अपलोड करने की तारीख के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है।

म्यूचुअल फंड में केवाईसी अनिवार्य:बाजार नियामक सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड कंपनियों को कहा गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें। यह एक मई से लागू हो जाएगा। इसके बाद निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही निवेश कर सकते हैं।

एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दाम:हर महीने की शुरुआत में सरकार एलपीजी, सीएनसी-पीएनजी के नए दाम जारी करती है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 91.50 रुपये की कटौती की थी। इसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर घटकर 2,028 रुपये हो गया था। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला था। सीएनजी-पीएनजी के दामों में भी बदलाव हो सकता है।

पीएनबी एटीएम से लेनदेन: अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो ये बदलाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और लेनदेन असफल हो जाता है। तो बैंक की ओर से 10 रुपये+GST ली जाती है।