नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में आज होगा पेश, सरकार की अग्नि परीक्षा

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नई दिल्ली। लोकसभा में पहली परीक्षा पास करने के बाद नागरिकता संशोधन बिल पर सरकार की अग्निपरीक्षा बुधवार को होगी। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर दो बजे संशोधन बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। इस बीच लोकसभा में बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना के यूटर्न और जदयू में खटपट के बाद हालांकि विपक्ष का हौसला बढ़ा है, मगर इसके बावजूद संख्या बल सरकार के साथ है। बिल पर राज्यसभा की मुहर लगते ही तीन पड़ोसी देशों के गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकों की भारत की नागरिकता हासिल करने की राह आसान हो जाएगी।

सोमवार को सरकार ने प्रचंड समर्थन और विपक्ष में बिखराव की बदौलत बिल को आसानी से पारित करा लिया था। हालांकि उच्च सदन की तस्वीर दूसरी है। इस सदन में विपक्ष लोकसभा की तुलना में ज्यादा मजबूत है तो दूसरी तरफ सरकार को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं है। इस सदन में सरकार की सारी उम्मीदें लोकसभा में बिल का समर्थन करने वाले राजग के बाहर के दलों मसलन बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस के अलावा मनोनीत और निर्दलीय सांसदों पर टिकी है। इस बीच जदयू में बिल के समर्थन के सवाल पर शुरू हुई खटपट और शिवसेना के समर्थन के सवाल पर यूटर्न से विपक्ष को हौसला हासिल हुआ है।

लोकसभा में समर्थन के बाद उच्च सदन में शिवसेना ने हालांकि बिल के समर्थन के सवाल पर अगर-मगर करना शुरू कर दिया है, मगर इसकी भी संभावना है कि पार्टी बिल के समर्थन में वोट न दे कर वॉक आउट करने का विकल्प चुन ले। दरअसल महाराष्ट्र में एनसीपी-कांग्रेस के साथ सरकार होने के कारण शिवसेना दबाव में है। खासतौर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने परोक्ष तौर पर नाखुशी जाहिर कर शिवसेना पर दबाव बढ़ाया है। मगर पार्टी को अपने हिंदुत्व की छवि की भी चिंता है।

समर्थन के सवाल पर जदयू में खटपट शुरू हुई है, मगर इसे ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा। जिन दो नेताओं प्रशांत किशोर और पवन वर्मा ने पार्टी के रुख का विरोध किया है, उनकी पार्टी में मजबूत पकड़ नहीं है। नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। ऐसे में इन नेताओं के विरोध के कारण विधेयक को लेकर जदयू के स्टैंड में बदलाव आने की संभावना नहीं है।

भाजपा के रणनीतिकारों को कई दलों के कुछ सांसदों के अनुपस्थित रहने की भी उम्मीद है। वर्तमान में राज्यसभा में 239 सांसद हैं। ऐसे में बिल पारित करने के लिए सरकार को 120 सांसदों की जरूरत होगी। इस स्थिति में अगर विपक्ष के कुछ सांसद मतदान के दौरान अनुपस्थित रहते हैं तो बिल पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन का आंकड़ा भी कम होगा। लोकसभा में इस बिल पर वोटिंग के दौरान बिल का विरोध करने वाले दलों के करीब 70 सांसद मौजूद नहीं थे।