Unlock3: राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

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जयपुर। राज्य सरकार ने शुक्रवार को अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी की है। अब 5 अगस्त से योग संस्थान और व्यायाम शालाएं खुल सकेंगी। कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू क्षेत्र में सिर्फ जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आर्पूित होगी। जिला कलक्टर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन निर्धारित करके जरूरी प्रतिबंध लगा सकेंगे। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश से अब रात्रि कर्फ्यू हटा लिया गया है और राज्य से बाहर जाने के लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं है।

यह बंद रहेंगे
गाइडलाइन के मुताबिक, आगामी आदेश तक सभी अन्तरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार (होटल, रेस्टोरेंट और क्लब, जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है, के अलावा), ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। सभी प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, र्धािमक कार्यक्रम और सभाएं, बड़े सामूहिक आयोजन भी बंद रहेंगे।

अब धार्मिक स्थलों के लिए
अनलॉक 2 में खोले गए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे धार्मिक स्थलों पर अब 50 व्यक्तियों की जगह कुछ शर्तों के साथ यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब श्रद्धालुओं में छह फीट की दूरी सुनिश्चित की जाए, मास्क अनिवार्य होगा। वहीं जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशों की पालना की जाएगी। अन्य धार्मिक स्थल 1 सितम्बर 2020 से सशर्त खोले जा सकेंगे। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश
जिला, उपखंड, नगरिया निकाय एवं पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें विशेषकर आयोजन स्थल को भी विसंक्रमित करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना एवं मास्क पहनने के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।