Sugar Stock Limit: 2000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे चीनी के थोक व्यापारी

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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने डीलर्स / स्टॉकिस्टों के लिए चीनी के थोक धारण की सीमा को 4000 क्विंटल से 50 प्रतिशत घटाकर 2000 क्विंटल निर्धारित किया है। यह नया आदेश 15 सितम्बर से लागू होगा और 30 नवम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस वर्ष डीलर्स के पास किसी भी समय 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक मौजूद नहीं होना चाहिए।

सरकार को भरोसा है कि इस नए नियम से चीनी की सटोरिया लिवाली पर अंकुश लगेगा, घरेलू प्रभाग में आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति सुगम बनेगी और चीनी के दाम में तेजी की संभावना काफी घट जाएगी। ज्ञात हो कि सरकार ने 1 अगस्त 2026 से डीलर्स के लिए स्टॉक की सीमा 4000 क्विंटल नियत की थी जो अभी प्रभावी है और 14 सितम्बर तक लागू रहेगी।

नए प्रावधान के तहत देश में कहीं भी कोई डीलर एक समय में अपने किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। लेकिन क्षेत्रवार जरूरतों को ध्यान में रखकर कोलकाता तथा इसके महानगरीय विस्तार क्षेत्र के लिए डीलर्स को 4000 क्विंटल चीनी का स्टॉक अपने पास रखने की अनुमति दी गई है।

दरअसल कोलकाता में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों से चीनी मंगाई जाती है क्योंकि पश्चिम बंगाल में गन्ना एवं चीनी का उत्पादन नहीं होता है। कोलकाता से देश के पूर्वोत्तर राज्यों में चीनी की सप्लाई की जाती है इसलिए वहां डीलर्स के पास इसका ज्यादा स्टॉक होना आवश्यक माना जाता है। चीनी के दाम में पिछले महीने आई रिकॉर्ड तेजी के कारण सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं।