नई दिल्ली। राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के दल बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को नोटिस जारी किया है। बसपा ने विधानसभा अध्यक्ष के बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल करने के फैसले को चुनौती दी है। बसपा ने इन विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए बसपा को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अर्जी लगाने को कहा था। विधानसभाध्यक्ष ने अपने फैसले को सही करार दिया था। इस पर बसपा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में आज न्यायाधीश अब्दुल नजीर व न्यायाधीश केएम जोसफ की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। बसपा के वकील की दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने राजस्थान विधानसभाध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
विशेषज्ञ मान रहे हैं सीधा मामला
संविधान मामलों के जानकार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रो. दिनेश गहलोत का कहना है कि नियमानुसार देखा जाए तो यह बिलकुल सीधा मामला है। किसी पार्टी के दो तिहाई यदि दलबदल करते हैं तो दलबदल कानून उन पर लागू नहीं होता है। राजस्थान में तो बसपा के सभी 6 सदस्यों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे में दलबदल कानून उन पर लागू नहीं होना चाहिए।
उदाहरण देते हुए गहलोत कहते हैं कि तेलगू देशम पार्टी के राज्यसभा में 4 सदस्य थे। सभी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसी तरह गोवा में कांग्रेस के 16 सदस्यों में से एक ने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। वहीं 10 सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन पर भी दल बदल नियम लागू नहीं हो पाया। ऐसे में राजस्थान में भी बसपा के सभी छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर दल बदल विरोधी नियम लागू नहीं होना चाहिए।