कोटा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 में ऋणी काश्तकारों के लिए स्वैच्छिक रहेगी। इस मामले में किए गए संशोधन के बारे में कृषि आयुक्त की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। फसल बीमा से अलग रहने के इच्छुक ऋणी किसान को 8 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में आवेदन करना होगा।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि फसल बीमा योजना में खरीफ 2020 में केन्द्र सरकार की ओर से कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत वित्तीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है। फसली ऋण लेने वाले किसानों को 8 जुलाई तक संबंधित बैंक में जाकर फसल बीमा से पृथक रखने के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र बैंक शाखाओं में उपलब्ध हैं।
केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की है। कृषि विस्तार के उप निदेशक रामनिवास पालीवाल ने बताया कि यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहता है तो संबंधित बैंक शाखा में जाकर 8 जुलाई तक फॉर्म भर सकता है, यदि फार्म नहीं भरेगा तो स्वत: ही उसकी प्रीमियम बैंक द्वारा काट ली जाएगी।