कोटा। कोरोना संक्रमण के लिए बचाव में जुटी पुलिस अब मास्क नहीं पहनने पर लोगों व दुकानदारों का जुर्माना बनाएगी। इसके अलावा पुलिस सार्वजनिक स्थान पर थूकने, सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने, तबांकू व धूम्रपान सामग्री बेचने व सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर जुर्माना वसूलेगी।
पुलिस अधीक्षक कोटा शहर गौरव यादव ने बताया कि राज्य सरकार की गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने राजस्थान महामारी अध्यादेश २०२० के तहत पुलिस को आधा दर्जन प्रकार के जुर्माना बनाने के अधिकार दिए हैं। इसके तहत पुलिस ने शहर में कार्रवाई शुरू कर दी है।
आदेश में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सहायक पुलिस उप निरीक्षक समेत उच्च पद पर तैनात सभी पुलिस अधिकारियों को इन सभी प्रकार के जुर्माना बनाने के लिए अधिकृत किया है। जिस व्यक्ति के द्वारा मुंह पर सही तरीके से मास्क या चेहरा ढका हुआ नहीं है। वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। जिस पर पुलिस जुर्माना बना सकेगी।
उन्होंने बताया कि बिना मास्क सड़क पर घूमने पर 200 रुपए, दुकानदार द्वारा बिना मास्क सामान बेचने पर500 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने के मामले में 200 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 500 रुपए, तबांकू व धूम्रपान सामग्री बेचने पर 1000 रुपए बेचने, सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा।
सरकार का मादक पदार्थों के मामले में अलग-अलग नजरिया क्यों
गौरतलब है कि कोरोना से जीतने के लिए यह सब तो ठीक है। किन्तु सवाल यह उठता है गुटखा-तम्बाकू बेचने पर सरकार जुर्माना लगा रही है, तो फिर शराब की दुकाने खोलने और बेचने पर जुर्माना क्यों नहीं। कभी-कभी तो सरकार के बिना सर -पैर के निर्णय यह सोचने को मजबूर कर देते हैं कि सरकार मादक पदार्थों के मामले में दो अलग-अलग कानून क्यों लगा रही है।