मुंबई। अगर आपने किसी तरह का लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो यह आपके लिए काम की खबर है। दरअसल, कोरोनावायरस की वजह से होने वाली मौत को लेकर मिलने वाली क्लेम रिक्वेस्ट को इंश्योरेंस कंपनियां प्रोसेस करेंगी। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े संगठन ने कहा है कि कोविड-19 से मौत से जुड़े क्लेम में ‘फोर्स मेजर’ क्लॉज लागू नहीं होगा।
यह एक ऐसा क्लॉज होता है जब प्राकृतिक आपदा, दंगे, महामारी या युद्ध जैसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम को खारिज कर देती हैं। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने कहा है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियां कोरोना की वजह से मौत को लेकर मिलने वाले क्लेम को प्रोसेस करेंगी।
यह क्लॉज आम तौर पर अभूतपूर्व परिस्थितियों में लागू होता है। ऐसे में कोई भी पक्ष अपने अनुबंध से पीछे हट सकता है। भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है और करीब 4,000 लोग इससे संक्रमित हैं।
लाइफ इंश्योरेंस हर घर की जरूरत
काउंसिल के महासचिव एस एन भट्टाचार्य ने कहा, ”कोविड-19 महामारी की वजह से वैश्विक और स्थानीय स्तर पर पड़े असर से हर घर में लाइफ इंश्योरेंस बुनियादी जरूरत बन गई है। इंडस्ट्री लॉकडाउन की वजह से पॉलिसीहोल्डर्स को होने वाली दिक्कत को कम करने के लिए हर तरह के उपाय कर रही है।”
काउंसिल ने कहा कि ग्राहक कोविड-19 को लेकर अपने इंश्योरेंस कंपनियों से संपर्क साध रहे थे, जिसके बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। काउंसिल की ओर से जारी बयान में ग्राहकों से किसी भी तरह की फर्जी सूचना पर यकीन नहीं करने की अपील की गई है। संगठन ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इन मुश्किल परिस्थितियों में इंश्योरेंस होल्डर्स के साथ खड़ी हैं।