कोटा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ता और अंशधारकों को कहा है कि ऑनलाइन दावों का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिनका आधार , बैंक खाता, यूएएन सक्रिय होगा। क्योंकि यूआईडीएआई से ओटीपी आधारित ई-केवाईसी दावे को जमा करने से पहले सदस्य द्वारा पोर्टल पर किया गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त एम के गोलिया ने बताया कि ईपीएफओ अपने हितधारकों को सेवा वितरण में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। जिसमें दावा प्रपत्र आसान अभिविन्यास के लिए ऑनलाइन मोड पर जोर दिया गया है। तदनुसार, ईपीएफ (फॉर्म -19), पेंशन (फॉर्म -10 सी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार) के आधार पर कर्मचारियों / सदस्यों के लिए यूनीफाइड पोर्टल के कर्मचारियों के सदस्य इंटरफेस में एक नई सुविधा शुरू की गई है।
पीएफ भाग निकासी (फॉर्म -31) : ऑनलाइन दावा प्रपत्रों के लिए, यह सुविधा उन पीएफ सदस्यों के लिए ही उपलब्ध होगी, जो निम्नलिखित शर्तों को को पूरा करता हो।:
- सक्रिय यूएएन
- आधार वरीयता प्राप्त और जनसांख्यिकीय सत्यापित
- बैंक विवरण की वरीयता प्राप्त
- यूआईडीएआई से ओटीपी आधारित ई-केवाईसी दावे को जमा करने से पहले सदस्य द्वारा पोर्टल पर किया गया है।
- समग्र दाव प्रपत्र (आधार) के आधार पर ऑनलाइन दावों के लिए लिंक https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/