होटल, आउटडोर कैटरिंग सहित दर्जनभर सेवाओं और 20 वस्तुओं पर घटा GST

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पणजी। गोवा में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता मेें हुई बैठक में सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि 1000 रुपए से कम के होटल रूम पर जीएसटी नहीं लगेगा। 7,500 रुपये से अधिक के होटल कमरों पर 28 प्रतिशत की जगह पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा। जीएसटी की नई दरें एक अक्टूबर 2019 से लागू होंगी। पढ़िए अन्य बड़े फैसलों के बारे में –

जीएसटी काउंसिल ने पर्यटन और निर्यात सहित रोजगार देने वाले आधा दर्जन से अधिक क्षेत्रों से जुड़ी दर्जनभर सेवाओं और 20 वस्तुओं को जीएसटी में राहत देने का फैसला लिया।काउंसिल ने आउटडोर कैटरिंग पर जीएसटी की दर 18 फीसद से घटाकर पांच फीसद (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर) करने का फैसला लिया।

कट एंड पॉलिस्ड सेमी प्रेसियस स्टोन पर जीएसटी तीन फीसद से घटाकर 0.25 फीसद करने, सूखी इमली और पत्तियों से बने कप-प्लेट पर जीएसटी की दर पांच फीसद से घटाकर शून्य करने और नामांकित एजेंसियों द्वारा चांदी व प्लेटिनम आयात को जीएसटी से छूट देने का भी निर्णय लिया।

कैफीनेटेड बेवरेजपर जीएसटी की दर 18 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद करने और इस पर 12 फीसद की दर से क्षतिपूर्ति सेस लगाने का फैसला लिया। काउंसिल ने कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाले व्यापारियों और सालाना दो करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट देने का फैसला भी लिया है।

10 से 13 यात्रियों को बिठाने की क्षमता वाले 1500 सीसी पेट्रोल और 4000 सीसी डीजल इंजन क्षमता व 4000 मिमी लंबाई वाले पैसेंजर वाहनों पर क्षतिपूर्ति सेस की दर 15 फीसद से घटाकर एक और तीन फीसद करने का निर्णय लिया।

हीरों के जॉब वर्क पर जीएसटी पांच फीसद से घटाकर 1.2 फीसद करने और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में मशीन जॉब वर्क पर जीएसटी 18 फीसद से घटाकर 12 फीसद करने का फैसला लिया। अनाज, दालों, फलों, मेवा, सब्जियों, मसालों, कोपरा, गन्ना, गुड़, कपास, फ्लैक्स, जूट, तंबाकू, चावल, कॉफी और चाय जैसी चीजों को रखने के लिए वेयरहाउस की सेवा को जीएसटी से छूट देने का फैसला भी लिया गया।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
विदेशी पर्यटकों को भारत के होटल में ठहरने के लिए काफी अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों में होटलों पर टैक्स की दर अपेक्षाकृत कम है। इसके चलते बहुत से पर्यटक दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। विगत में गोवा और केरल जैसे प्रदेशों ने काउंसिल की बैठकों में होटलों पर टैक्स कम रखने की वकालत भी की थी लेकिन इसे नहीं माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को 2022 से पहले कम से कम 15 पर्यटन केंद्र घूमने का आह्वान किया था। माना जा रहा है कि होटलों पर जीएसटी घटाने से पर्यटन बढ़ेगा।

अन्य फैसले इस प्रकार हैं :

  • आउटडोर कैटरिंग पर जीएसटी की दर वर्तमान 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई। इस पर इनपुट क्रेडिट टैक्स की सुविधा मिलेगी।
  • मैराइन फ्यूल पर जीएसटी की दर घटाकर पांच फीसदी कर दी गई।
  • रेलवे वैगन, कोच और रोलिंग स्टॉक पर जीएसटी दर को पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया।
  • भारत में उत्पादित नहीं होने वाले खास रक्षा उपकरणों के आयात को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया।
  • बुने और गैर बुने हुए पॉलीथीन बैग पर एक समान 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।
  • पेट्रोल वाहन पर 28 फीसदी जीएसटी के ऊपर लगने वाले सेस को 10-13 यात्री क्षमता वाले वाहनों के मामले में घटाकर एक फीसदी कर दिया गया।
  • डीजल वाहन पर 28 फीसदी जीएसटी के ऊपर लगने वाले सेस को 10-13 यात्री क्षमता वाले वाहनों के मामले में घटाकर 3 फीसदी कर दिया गया।
  • बादाम के दूध पर 18 फीसदी लगेगा।
  • जिप्स पर जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया।
  • डायमंड जॉब वर्क पर जीएसटी को पांच फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी कर दिया गया।
  • मशीन जॉब की आपूर्ति पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया।