कोटा। अगर पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की तरफ से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसके एरियर की जानकारी भी इस साल के आईटीआर में आप दे सकते हैं। इससे आप टैक्स छूट में लाभ पा सकते हैं। इससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सरकारी जॉब में हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं।
नौकरी करते हुए या फिर रिटायरमेंट के काफी साल बाद बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिला है तो उसकी जानकारी भी रिटर्न फाइल करते वक्त आपको देनी होगी। इससे आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। आपको कुछ प्रमुख बातों का ख्याल रखना है, जिनकी जानकारी हम आगे दे रहे हैं।
एरियर मिलने पर रखें इन बातों का ख्याल
सीए मिलिंद विजयवर्गीय ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार सैलरी या फिर पेंशन का एरियर मिलने के बाद भी कोई भी ऐसा टैक्सपेयर टैक्स छूट पा सकता है।
इसके लिए टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने से पहले सेक्शन 89(1) के अनुसार एक फॉर्म भरना होगा, जिससे उन्हें टैक्स में छूट मिल सके। यह फॉर्म भरना जरूरी है। अगर टैक्सपेयर ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें बाद में मिले एरियर से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
फॉर्म भरने से मिलेगी टैक्सपेयर को राहत
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह फॉर्म इसलिए निकाला है ताकि टैक्सपेयर्स को एरियर मिलने पर टैक्स का बोझ न सहना पड़े और रिलीफ मिल सके। इस फॉर्म के भरने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी तरह की पेनाल्टी भी नहीं लगा सकेगा।
डिपार्टमेंट का कहना है किसी को सैलरी लेट मिलने से टैक्सपेयर्स की कोई गलती नहीं होती है, अगर वो इसकी जानकारी रिटर्न फाइल करते वक्त दे देता है। जानकारी न देने पर नोटिस भेजा जा सकता है।