नई दिल्ली। करदाताओं को राहत पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स विभाग समय-समय पर नई सेवाएं शुरू करता रहता है। अब इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) वेरिफाई करने के लिए नई सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा के तहत करदाता बिना लॉगइन किए अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर वेरिफाई करने के लिए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर एक नया लिंक शुरू किया है। यह लिंक पोर्टल पर बाई साइड में ई-वेरिफाई रिटर्न नाम से क्विक लिंक सेक्शन में बनाया गया है।
इस लिंक पर क्लिक करने पर नया ई-वेरिफिकेशन पेज खुलेगा। यहां पर आप पेन कार्ड, असेसमेंट ईयर और आईटीआर फॉर्म-5 में दिए गए पावती (acknowledgement) नंबर की जानकारी देकर अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं।
120 दिन में वेरिफाई करना होगा आईटीआर
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, आईटीआर दाखिल करने के बाद 120 दिनों के अंदर इसे वेरिफाई करना होगा। आप आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त के बाद इसे वेरिफाई कर सकते हैं। यदि आप अपना आईटीआर वेरिफाई नहीं करते हैं तो इस पर कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी और आप पर आईटीआर फाइल नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार आईटीआर वेरिफिकेशन इसकी फाइलिंग की अंतिम स्टेप है। यदि कोई आईटीआर फाइल कर देता है और उसे वेरिफाई नहीं करते हैं तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
31 अगस्त है आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख
यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जल्दी कर लें। असेंसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 है। यदि आप इस तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स आप पर जुर्माना लगा सकता है।