सेबी ने एमसीएक्स के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ निर्देश लिया वापस

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नयी दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX)के सात पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दिये अपने निर्देश को वापस ले लिया है। उनके खिलाफ भेदिया कारोबार के उल्लंघन का मामला स्थापित नहीं हो सका।

सेबी ने अपने अंतिम आदेश में सात लोगों के खिलाफ दिये गये पूर्ववर्ती निर्देश को वापस ले लिया। इन सात लोगों में एक्सचेंज के दो पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ श्रीकांत जवालगेकर और जोसेफ मैसी भी शामिल हैं।

श्रीकांत की पत्नी आशा जवालगेकर, एनएसईएल की पूर्व सीईओ अंजनी साहा, पूर्व निदेशक पारस अजमेरा, तेजल शाह और महमूद वैद के खिलाफ भी दिये गये निर्देश वापस लिये गये हैं।

सेबी ने पिछले सप्ताह अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि एमसीएक्स के शेयरों में भेदिया करोबार के जरिए इन व्यक्तियों समेत 13 लोगों ने अपनी कुल मिला कर 125 करोड़ रुपये की संभावित हानि टाल दी।

इनमें एमसीएक्स की प्रवर्तक कंपनी फाइनेशियल टेक्नोलाजीज इंडिया लि एफटीआईएल के पूर्व प्रवर्तक व कुछ शीर्ष अधिकारियों के नाम शामिल हैं। पूर्व प्रवर्तकों में एफटीआईएल के संस्थापक जिगनेश शाह के कुछ रिश्तेदार हैं।

आरोप था कि लोगों को एफटीआईएल समूह की कंपनी एनएसईएल में धांधलियों का पहले से पता था और उन्होंने इसी आधार पर एमसीएक्स के सौदे किए थे।