रेलवे आरक्षण फॉर्म में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए होगा ‘T’ विकल्प

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    नई दिल्ली। रेलवे आरक्षण फॉर्म में जल्द ही आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। रेलवे बोर्ड आरक्षण फॉर्म में पुरुषों के लिए M और महिलाओं के लिए F के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए T का विकल्प जोड़ने जा रहा है जिससे इस समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में खुद की पहचान बताने का विकल्प उपलब्ध होगा।

    बोर्ड ने सभी रेलवे मंडलों को लिखे पत्र में कहा है कि टिकट आरक्षण और रद्दीकरण फॉर्म में अब ट्रांसजेंडर के लिए केवल T का विकल्प होगा जो पहले ट्रांसजेंडर (महिला/पुरुष) होता था।

    पत्र के मुताबिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय फिलहाल ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय के अनेक मामलों को देख रहा है। उधर, संसद की स्थायी समिति प्रस्तावित ट्रांसजेंडर जन (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016 की समीक्षा कर रही है।

    17 अक्टूबर को भेजे पत्र के मुताबिक, ‘इस मामले की समीक्षा करने के बाद फैसला लिया गया है कि इस संदर्भ में सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा विस्तृत तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिये जाने तक प्रणाली में एक प्रावधान किया जा सकता है और T (M/F) की जगह केवल T का विकल्प दिया जा सकता है।

    2014 में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के लिए ‘तीसरे जेंडर’ का दर्जा दे दिया था। इससे पहले उन्हें जेंडर कॉलम में पुरुष या महिला लिखना पड़ता था। आदेश के बाद कई सरकारी दस्तावेजों जैसे- पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक फॉर्म्स और मतदाता पहचान पत्रों के लिए तीसरे जेंडर के लिए TG, Other या T का विकल्प देना शुरू कर दिया गया था।

    2016 में रेलवे ने भी एक आदेश के जरिए T (M/F) का विकल्प शुरू किया था पर कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अब भी ट्रांसजेंडरों को अपनी पहचान बताने के लिए पुरुष या महिला के विकल्प पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब रेलवे के इस कदम से ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में खुद की पहचान बताने का विकल्प उपलब्ध होगा।