SC का आदेश: नीलाम होगी सहारा की एंबे वैली

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    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की एंबे वैली को नीलाम करने का आदेश सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को व्यक्तिगत रूप से 28 अप्रैल को उसके सामने उपस्थित होने के लिए कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सहारा समूह से कहा था कि अगर वह 17 अप्रैल तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 5,092.6 करोड़ रुपये जमा नहीं कराता है, तो उसकी पुणे की एंबे वैली की नीलामी की जाएगी।

    बता दें, कि सहारा समूह के एंबे वैली की कुल कीमत करीब 39,000 करोड़ रुपये है। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय तथा दो अन्य निदेशकों रविशंकर दुबे और अशोक राय चौधरी को ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड द्वारा 31 अगस्त, 2012 तक निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपये का रिफंड करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

    हालांकि, एक निदेशक वंदना भार्गव को हिरासत में नहीं लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई, 2016 को सुब्रत राय को अपनी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए चार हफ्ते का पैरोल दिया था। उसके बाद से उनके पैरोल को बढ़ाया गया है। राय को 4 मार्च, 2014 को तिहाड़ जेल भेजा गया था, लेकिन फिर कोर्ट ने पिछले साल 28 नवंबर को सुब्रत राय को 6 फरवरी तक रिफंड खाते में 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश देते हुए कहा था कि अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें फिर जेल भेज दिया जाएगा।