गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा चरण 1 जून से शुरू होगा

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नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि सोने के आभूषण (Gold Jewellery) और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) का दूसरा चरण इस साल एक जून से शुरू होगा। सोने की हॉलमार्किंग इस महंगी धातु की शुद्धता का प्रमाण होती है। गोल्ड हॉलमार्किंग 16 जून 2021 तक स्वैच्छिक थी, जिसके बाद सरकार ने सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया। पहले चरण में देश के 256 जिलों को इसके दायरे में लाया गया।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण के दायरे में स्वर्ण आभूषणों के तीन अतिरिक्त कैरेट (20, 23 और 24 कैरेट) के अलावा 32 नए जिले आएंगे, जहां पहले चरण के क्रियान्वयन के बाद एक ‘परख एवं हॉलमार्क केंद्र (एएचसी)’ स्थापित किया गया है।

3 लाख से अधिक स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में आदेश अधिसूचित कर दिया है और एक जून, 2022 से यह लागू हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 23 जून, 2021 से देश के 256 जिलों में सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग सफलतापूर्वक लागू की, जहां हर दिन हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) के साथ 3 लाख से अधिक स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार बीआईएस के एक प्रावधान के तहत सामान्य उपभोक्ता भी बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त एएचसी पर सोने के आभूषण की शुद्धता की जांच करा सकता है।

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