75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को नहीं भरना होगा ITR, जानें क्या है नियम

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नई दिल्ली। 75 साल से अधिक की उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय का एक मात्र जरिए पेंशन और बैंक में रखे गए पैसे से मिलने वाला ब्याज है, उनको अब अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है।

फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194पी को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास बैंक में रखे गए खातों से केवल पेंशन और ब्याज आय है और जिसमें वे पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट दी जाएगी। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी उपसब्ध कराई है।

आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि, “आयकर अधिनियम, 1961 में सम्मिलित की गई एक नई धारा 194पी यह प्रावधान करती है कि, 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास बैंक में रखे गए खातों से केवल पेंशन और ब्याज आय है, जिसमें वे पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट दी जाएगी।”

सेबी द्वारा प्रमाणित निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी के अनुसार, “आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194पी के सम्मिलित होने से 75 साल से ज्यादा के आयु वर्ग वाले ऐसे लोग, जिनके पास पेंशन के अलावा कमाई का कोई और दूसरा जरिया नहीं है, उनको आइटीआर दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। इस नए प्रावधान से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आराम मिलेगा, हालांकि इससे उनका कोई भी वित्तीय लाभ नहीं होगा।”