CBDT ने 26AS सालाना टैक्स स्टेटमेंट फॉर्म में किया बदलाव

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नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स के लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फॉर्म 26एएस में कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं। अब इस फॉर्म में म्यूचुअल फंड की खरीद, विदेशों में पैसा भेजने के साथ-साथ अन्य टैक्सपेयर्स के आयकर रिटर्न का ब्योरा होगा। बता दें कि फॉर्म 26एएस सालाना टैक्स स्टेटमेंट होता हे। इसे टैक्सपेयर्स अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) का उपयोग करके आयकर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

कौन-कौन सी होगी डिटेल: इस फॉर्म में निर्धारित अतिरिक्त जानकारी में किसी भी व्यक्ति के अधिकृत डीलर के माध्यम से विदेशों में भेजा गया पैसा, कर्मचारी की तरफ से दावा की गई कटौती के साथ वेतन का ब्योरा, अन्य टैक्सपेयर्स के आईटीआर में जानकारी, आयकर रिफंड पर ब्याज, वित्तीय लेनदेन के विवरण में प्रकाशित जानकारी शामिल है।

इसके अलावा डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और ‘ट्रांसफर एजेंट’ की तरफ से रिपोर्ट किए गए ऑफ द मार्केट लेनदेन, आरटीए से रिपोर्ट किए गए म्यूचुअल फंड लाभांश और म्यूचुअल फंड की खरीद के बारे में जानकारी भी फॉर्म 26एएस में शामिल की जाएगी।

क्या हैं फायदे: एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के निदेशक (प्रत्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि फॉर्म 26एएस में सालाना सूचना ब्योरा में अतिरिक्त जानकारी से ‘फेसलेस डिजिटल’ यानी अधिकारियों से आमना-सामना किए बिना आकलन सुगम होगा। उन्होंने बताया कि यह बदलाव सभी करदाताओं के लिये अर्जित आय के बारे सटीक जानकारी और स्व-घोषणा की व्यवस्था स्थापित करेगा।