सरकार ने निजी विश्ववि़द्यालयों पर नियत्रंण के लिए कसा शिकंजा

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जयपुर। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने और उनकी मनमानी को रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके लागू होने से न केवल ने प्रदेश की निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, परीक्षा परिणामों और शोध आदि में पारदर्शिता आएगी बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार होगा। 

निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि तय करने तथा प्रवेश प्रक्रिया को आधार कार्ड के साथ जोडे जाने तथा प्रवेशित छात्रों का समस्त रिकॉर्ड राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

विभाग ने यह भी तय किया है कि निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी डिग्रियों का विवरण भी राज्य सरकार को प्रस्तुत करे और अब तक जारी समस्त डिग्रियों की जानकारी भी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे। 

शैक्षणिक गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए निजी विश्वविद्यालयों में कार्यरत फैकल्टी मेम्बर्स की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने संबंधी निर्देश देते हुए फैकल्टी मेम्बर्स के विवरण को आधार नम्बर तथा पैन नम्बर के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयाें को विभिन्न पाठ्यक्रमों की विनियामक निकायों के प्रावधानानुसार आवश्यक संख्या में संकाय सदस्य रखने के भी निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालयाें को समस्त छात्रों का अलग-अलग रिकॉर्ड भी रखना होगा। साथ ही निजी विश्वविद्यालयों को विषयवार डिग्री रजिस्टर रखने के भी निर्देश दिए हैं। 

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि शोध में गुणवत्ता बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी रेगुलेशन्स का कड़ाई से पालन करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि निजी विश्वविद्यालयों में केवल रेगुलर फैकल्टी मेंबर ही शोध कार्य करवा सकेंगे।

राज्य सरकार के शिक्षकाें एवं राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के शिक्षकाें को निजी विश्वविद्यालय शोध निदेशक नियुक्त नहीं कर सकेंगे। इन निर्देशों के साथ ही राज्य सरकार ने सभी निजी विश्वविद्यालयों को सूचित किया है कि वे विश्वविद्यालय अधिनियम एवं यूजीसी रेग्यूलेशन्स एवं यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालय से संबंधित सभी सूचनाएं जैसे पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक विनियामक निकायों की अनुमति, विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमवार नियुक्त फैकल्टीज का पूर्ण विवरण, प्रतिवर्ष प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद या 15 सितम्बर, जो भी पहले हो, देना होगा।  

पाठ्यक्रमवार प्रवेशित छात्रों या शोधार्थियों की सूची वर्षवार एनरोलमेंट नम्बर, परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा परिणामों की जानकारी, एकेडमिक कैलेंडर आदि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित करे।