जयपुर। लाॅकडाउन 3.0 के खत्म हाेने से पहले मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत ने रविवार काे प्रदेश की जनता काे बड़ी राहत दी। अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं हाेगी। हालांकि, यह छूट सुबह 7 से शाम 7 बजे तक मिलेगी। इस दाैरान जिले की सीमा में भी बिना पास के कहीं भी आया और जाया जा सकेगा। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। अंतरजिला पास काे लेकर जारी किए गए यह दिशा-निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हाे गए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाॅकडाउन के दौरान लोगों काे पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के भी दिशा-निर्देश दिए। दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को कलेक्टर, एसपी, उपखंड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ भी पास जारी कर सकेंगे।
इसके अलावा जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। इन अधिकारियों द्वारा जारी पासों की जानकारी रोज कलेक्टर को देनी होगी। दूसरे राज्यों में बस-ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे।