पान-मसाला की दुकानों पर नहीं बिकेंगे चिप्स और बिस्कुट

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आर्थिक सलाहकार की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भेजे गए पत्र में अरुण कुमार झा ने कहा, “तंबाकू उत्पादों के विनियमन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है

नई दिल्ली । लोगों के लिए इससे ज्यादा राहत की बात और क्या हो सकती है कि अब पान-मसाले की बिक्री करने वाली दुकानों पर चिप्स और बिस्कुट की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

सरकार के नए आदेश के मुताबिक इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह उन अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर है जिनके बच्चे चिप्स और बिस्कुट खरीदने के लिए अक्सर इन दुकानों पर जाया करते थे।

आर्थिक सलाहकार की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भेजे गए पत्र में अरुण कुमार झा ने कहा, “तंबाकू उत्पादों के विनियमन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

इसके लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जो दुकानों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए अनुमति या नगर प्राधिकरण की ओर से ऑथोराइजेशन उपलब्ध करा सके।”

साथ ही इसमें एक प्रावधान जोड़ने की जरूरत है जिसके अनुसार तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानें कोई भी गैर तंबाकू उत्पाद जैसे कि टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि नहीं बेच सकते। यह सब चीजें मुख्य तौर पर बच्चों के लिए लक्षित होती हैं।

केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 (सीओटीपीए) अधिनियमित किया है। इससे बच्चों और युवाओं को तंबाकू के सेवन के आदी होने से बचाया जा सकेगा।

साथ ही इसका उदेश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना भी है। हालांकि, संस्थानों के लिए इसकी निगरानी करना थोड़ा मुश्किल है। शैक्षिक संस्थानों के आसपास चॉकलेट और चिप्स की दुकानें होती हैं, लेकिन इन चीजों के साथ साथ सिगरेट और तंबाकू भी बेचा जाता है।