फीस जमा नहीं कराने पर लॉ छात्रों का प्रवेश रद्द नहीं करें, हाईकोर्ट का आदेश

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जयपुर। हाईकोर्ट ने पांच वर्षीय विधि के सातवें सेमेस्टर छात्र के मामले में राजस्थान यूनिवर्सिटी व विधि कॉलेज को निर्देश दिया है कि वह फीस जमा नहीं कराने पर प्रार्थी छात्र का प्रवेश रद्द नहीं करें। साथ ही मामले यूनिवर्सिटी व कॉलेज से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश कुणाल शर्मा की याचिका पर दिया।

अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा ने बताया कि प्रार्थी ने बीए एलएलबी के छठवें सेमिस्टर के लिए फरवरी 2020 में करीब 41 हजार रुपए फीस जमा करवाई थी। लेकिन एक महीने की कक्षाओं के बाद लॉकडाउन लग गया और कोई भौतिक कक्षाएं लगी नहीं।

अब यूनिवर्सिटी ने पुन: 10 सितंबर तक फीस जमा कराने के लिए कहा है। जबकि बीसीआई ने सभी विधि शिक्षण संस्थाओं को कोविड महामारी के दौरान स्टूडेंट्स को राहत का सुझाव दिया है। ऐसे में फीस जमा नहीं कराने पर छात्र का प्रवेश रद्द नहीं किया जाए।