पीएफ पेंशनभोगी अब कभी भी दे सकेंगे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र

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नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत पेंशनभोगी अब सालभर में कभी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ ने कहा कि इस सुविधा का लाभ करीब 64 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। ईपीएफओ ने एक ट्वीट में कहा कि पेंशनभोगी जिस दिन ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे, उस दिन से अगले एक साल तक यह प्रमाण पत्र मान्य रहेगा।

नवंबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं
पहले की परिपाटी के मुताबिक जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करने और जमा करने की प्रक्रिया पहली नवंबर से शुरू होती थी। प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर हुआ करती थी। जो नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाते थे, उनका पेंशन जनवरी से रुक जाता था।

अब पेंशनभोगी नवंबर का इंतजार किए बिना सालभर में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह जब भी जमा होगा उसके बाद 12 महीने तक मान्य रहेगा। डिजिटल जीवन पमाण पत्र 2015-16 में शुरू हुआ है। इसके तहत पेंशनभोगी आधार कार्ड के जरिये अपना जीवन प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन करना होता है।

ऑनलाइन ऐसे निकालें जीवन प्रमाण पत्र
फिजिकल जीवन प्रमाण पत्र को बैंक मैनेजर या गजेटेड अधिकारी से अटेस्टेड कराने के बाद जमा किया जाता है। ऑनलाइन प्रमाण पत्र किसी भी ईपीएफओ कार्यालय, पेंशन देने वाले बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर में जमा हो सकता है।

जीवन प्रमाण पत्र सबमिट हो जाने के बाद पेंशनभोगी को ईपीएफओ कार्यालय में कोई भी दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन के दौरान आपको आधार कार्ड नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर, बैंक अकाउंट का विवरण और मोबाइल नंबर डालना होता है।