आर्यन खान की जमानत याचिका चौथी बार खारिज, फ़िलहाल जेल में ही रहना होगा

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मुंबई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत अर्जी NDPS कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। 13 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। आज फाइनली कोर्ट ने बेल अप्लिकेशन खारिज कर दिया। आर्यन के अलावा उनके साथ अरेस्ट हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है।

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज NCB ने कोर्ट में आर्यन के कुछ ऐसे चैट जमा कराए हैं, जो ड्रग्स को लेकर थे। खबरें हैं कि ये चैट्स एक अपकमिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस और आर्यन खान के बीच हुए थे।

स्पेशल नारकोटिक ड्रग्स ऐंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज कोर्ट में आर्यन खान और उनके साथी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत खारिज कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई एनसीबी का कहना है कि आर्यन के वॉट्सऐप चैट्स कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। उन्हें ड्रग्स के चैट्स मिले हैं जो कि एक नई ऐक्ट्रेस और आर्यन खान के बीच हैं।

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाली जा रही थी। 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा।

ज्ञातव्य है कि एनसीबी ने 2 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन तबसे वो पुलिस कस्टडी में थे। बता दें कि ये मामला तब सामने आया था जब एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर छापेमारी की। एनसीबी के मुताबिक इस रेव पार्टी में आर्यन खान शामिल होने वाले थे। इससे पहले क्रूज शिप पर एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि, आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले थे।

जमानत के लिए आर्यन के वकील हाई कोर्ट पहुंचे
सेशंस अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के ठीक बाद आर्यन खान (Aryan Khan Moves Bombay High Court) के वकील हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। ड्रग्‍स केस में सेशंस कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी मिलते ही आर्यन के वकीलों ने बॉम्‍बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के विरोध में अपील दायर कर दी है। बहुत संभव है कि अब गुरुवार को ही इस मामले में हाई कोर्ट में सनुवाई हो। बताया जाता है कि हाई कोर्ट में जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की बेंच के सामने इस मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए रखा जाएगा।

मुश्किल है जमानत मिलना
हाई कोर्ट से जमानत का रास्‍ता इतना भी आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि सेशंस अदालत से ऑर्डर कॉपी आने के बाद जहां उन्‍हें नए सिरे से हाई कोर्ट में जमानत की याचिका देनी होगी, वहीं ऊपरी अदालत में उस तर्क को भी गलत साबित करना होगा जिसके आधार पर सेशंस अदालत ने जमानत खारित की है। अब क्‍योंकि एनसीबी की जांच जारी है, ऐसे में हाई कोर्ट में इस केस पर नए सिरे से बहस भी हो सकती है।