सेबी ने लगाई अफवाहों पर लगाम: टॉप 100 कंपनियों को 24 घंटे में सफाई देना जरूरी

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मुंबई। Clarification on rumors: सेबी के नए नियम के तहत, इस शनिवार से बाजार पूंजीकरण वाली टॉप 100 कंपनियों को मेनस्ट्रीम मीडिया में बताई गई किसी भी बाजार अफवाह की पुष्टि या खंडन करना होगा। 1 दिसंबर से यह नियम टॉप 250 कंपनियों पर लागू होगा।

सेबी के इस नए नियम के तहत, इन कंपनियों को मेनस्ट्रीम मीडिया में आने वाली किसी खास घटना या जानकारी के बारे में 24 घंटे के अंदर सफाई देनी होगी। यह सफाई तब जरूरी होगी, जब खबर ऐसी हो कि जिससे लगता हो कि निवेशकों में किसी खास घटना होने की अफवाह फैल रही है।

साथ ही, सेबी ने निवेशकों के लिए एक और नियम बनाया है। अब कंपनियों के किसी भी फैसले (जैसे बोनस शेयर जारी करना) के लिए औसत बाजार मूल्य निकालते समय शेयर की कीमतों में अचानक उछाल या गिरावट को नहीं गिना जाएगा। इससे सभी निवेशकों के साथ समानता बरती जा सकेगी।

एक कॉर्पोरेट अनुपालन फर्म के संस्थापक, MMJC एंड एसोसिएट्स मकरंद एम जोशी ने कहा, सेबी के इस कदम से गलत सूचनाओं का फैलाव कम होगा, जिससे कंपनियों के मूल्यांकन पर असर नहीं पड़ेगा। इससे बाजार में अफवाहों की सच्चाई पता लगाने की प्रक्रिया मजबूत होगी। इससे शेयर बाजार में निष्पक्षता आएगी और दुनिया भर के निवेशकों के लिए यह आकर्षक बन जाएगा।

कभी-कभी किसी कंपनी के बारे में अफवाहें उड़ने लगती हैं, जैसे किसी बड़े अधिकारी के इस्तीफे की, किसी बड़े ऑर्डर के रद्द होने की, या कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होने की। ये अफवाहें शेयरों की कीमत को अचानक बहुत ऊपर चढ़ा सकती हैं या बहुत गिरा सकती हैं।

ट्रेडजिनी के COO त्रिवेश ने कहा था, “इस समस्या को सुलझाने के लिए SEBI ( भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ) ने एक नया नियम बनाया है. इस नियम के तहत, जब भी कोई अफवाह उड़ती है तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि अफवाह से पहले शेयर की असल कीमत क्या थी।

अगर अफवाह के बाद भी शेयरों की कीमत वही रहती है, तो वही कीमत ले ली जाएगी। लेकिन, अगर अफवाह की वजह से कीमतें ऊपर-नीचे होती हैं, तो उन दिनों की कीमतों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।