आयकर रिटर्न में गलत आधार नंबर डाला तो 10 हजार रुपये का जुर्माना

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कोटा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार नंबर की जगह पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का इस्तेमाल करते वक्त आपको काफी सतर्कता बरतनी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पैन-आधार इंटरचेंजिबिलिटी से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। आधार की जगह पैन नंबर देते वक्त सावधानी बरतने का कारण यह है कि अगर आपने गलत पैन या आधार नंबर डाल दिया तो आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।

यही नहीं, आप फॉर्म में जितनी जगह यह गलती करेंगे आपका जुर्माना उतना ही बढ़ता जाएगा और हर गलती के लिए यह 10,000 रुपये होगा। मतलब अगर आपने पांच जगह पर पैन या आधार नंबर गलत दिया है तो आपको प्रति गलती 10,000 के हिसाब से 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

सेक्शन 272B में संशोधन
केंद्र सरकार ने बजट 2019 में आयकर अधिनियम के सेक्शन 272B में संशोधन किया है। इसलिए, करदाताओं को पैन नंबर या आधार नंबर या पैन की जगह आधार नंबर डालते वक्त बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 272B के तहत अगर किसी व्यक्ति द्वारा भरा गया पैन नंबर या आधार नंबर गलत पाया जाता है तो असेसिंग ऑफिसर 10,000 रुपये का जुर्माना करेगा और जितनी बार यह गलती होगी जुर्माना भी उतनी ही बार लगेगा।

10 हजार का जुर्माना
आयकर अधिनियम का सेक्शन 272B यह भी कहता है कि किसी डॉक्युमेंट्स में सेक्शन 139A के सबसेक्शन (6A) में अगर करदाता को पैन या आधार नंबर देने की जरूरत है और अगर सब-सेक्शन के प्रावधानों के आधार पर नंबर गलत पाया जाता है तो असेसिंग ऑफिसर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है और जितनी जगह गलती की गई है, जुर्माना उतना ही गुना होगा।

जितनी बार गलती जुर्माना उतना गुना
चार्टर्ड अकाउंटैंट मिलिंद विजयवर्गीय कहते हैं, ‘आयकर अधिनियम के सेक्शन 272B के अनुसार, किसी व्यक्ति को सेक्शन 139(5)(c) के तहत किसी भी डॉक्युमेंट में व्यक्ति द्वारा पैन या आधार नंबर देना है और अगर वह नंबर गलत डाला जाता है या उसे लगता है कि नंबर गलत हो सकता है तो असेसी ऑफिसर उसपर 10,000 रुपये का जुर्मान लगा सकता है। बजट 2019 में इस सेक्शन में संशोधन कर ‘प्रत्येक’ शब्द को जोड़ा गया है। अब आप जितनी बार गलत पैन या आधार नंबर डालेंगे हर एक गलती के लिए 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा।’

बरतें बेहद सावधानी
इसलिए, इस तरह की गलती से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप जो आधार या पैन नंबर डालने जा रहे हैं और अच्छी तरह चेक कर लें। जमा किए गए डॉक्युमेंट्स का एक रेकॉर्ड अपने पास भी रखें, ताकि बाद में इस बात का सबूत रहे कि आपने सही नंबर डाला था।