अब दो टन से अधिक प्याज जमा नहीं कर सकते खुदरा व्यापारी

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नई दिल्ली। खुदरा कारोबारी अब दो टन से अधिक प्याज जमा नहीं कर सकते। पहले वे पांच टन से अधिक प्याज जमा नहीं कर सकते थे। सरकार ने बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सोमवार को खुदरा कारोबारियों के लिए प्याज जमा रखने की अधिकतम सीमा को पांच टन से और घटाकर दो टन कर दिया।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे तत्काल प्रभाव से सीमा से अधिक प्याज जमा रखने वाले खुदरा कारोबारियों पर कार्रवाई करें। प्याज की कीमत कई जगहों पर 150 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचने के बाद पिछले सप्ताह मंत्रालय ने खुदरा कारोबारियों के लिए प्याज भंडारण की सीमा को 10 टन से घटाकर पांच टन कर दिया था। वहीं थोक कारोबारियों के लिए प्याज भंडारण की सीमा को 50 टन से घटाकर 25 टन कर दिया गया था।

अधिकतम कीमत 165 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई
भारी बारिश के कारण प्याज की खरीफ फसल का उत्पादन घट जाने के कारण पिछले दो महीने में प्याज की कीमत बढ़कर आसमान पर पहुंच गई है। मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक सोमवार को प्याज की अधिकतम खुदरा कीमत 165 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। कई शहरों में प्याज 100 रुपए प्रति किलोग्राम से महंगा बिक रहा है।