मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र ( Maharashtra ) की अमरावती (Amrawati) लोकसभा सीट से सांसद नवनीत कौर राणा (Navneet Kaur Rana) जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाति जांच समिति से धोखे से सत्यापित करवाया गया था। इसलिए कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र रद्द कर उसे जब्त कर लिया।
शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद अडसूल की याचिका पर बॉम्बे हाइकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इस याचिका में नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को अवैध बताया गया था। दरअसल पिछले चुनाव में अमरावती सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी इसलिए नवनीत राणा ने फर्जी एससी प्रमाणपत्र बनवा अपने आपको अनुसूचित जाति का दिखा दिया।
मिली जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करते हुए उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नवनीत राणा को 6 हफ्ते के अंदर अपने सभी प्रमाण पत्र जमा करने का आदेश दिया है। बता दें कि अमरावती संसदीय सीट आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था और यहीं से नवनीत कौर राणा ने चुनाव लड़ा था और विजयी हुई थी।
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद करते हुए उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नवनीत राणा को 6 हफ्ते के अंदर अपने सभी प्रमाण पत्र जमा करने का आदेश दिया है। बता दें कि अमरावती संसदीय सीट आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था और यहीं से नवनीत कौर राणा ने चुनाव लड़ा था और विजयी हुई थी। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा नजर आ रहा है।