राजस्थान सरकार ने दी बड़ी राहत, अब ज्यादा बच्चों को मिलेगा RTE से प्रवेश

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जयपुर। शिक्षा का अधिकार कानून (RTE Act) के तहत स्कूलों में एडमिशन चाहने वालों के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ी घोषणा की है। ये घोषणा पैरेंट्स को बड़ी राहत देने वाली है। इस संबंध में राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट के जरिए भी जानकारी दी है। अब तक राजस्थान में आरटीई के तहत एडमिशन पाने के हकदार वो बच्चे थे, जिनके पैरेंट्स की वार्षिक आय एक लाख रुपये थी। लेकिन अब सरकार ने वार्षिक आय की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है।

राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ‘RTE एक्ट के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की आय सीमा को गत सरकार द्वारा घटाकर एक लाख करने से जरूरतमंद परिवारों के बर्चे गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षा से वंचित रह जाते थे।

इसलिए कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि आय सीमा को फिर से 2.5 लाख किया जाए। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं।’ यानी अब अगर आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन निजी स्कूल में आरटीई एक्ट के तहत कराने के योग्य हैं।

शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री (Rajasthan CM) अशोक गहलोत (Ashok Gahlot) ने कहा कि ‘आय सीमा बढ़ाने से समाज के कमजोर वर्ग के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गैर सरकारी स्कूलों में निशुल्क एडमिशन व पढ़ाई का लाभ मिल सकेगा।’