राज. में कल से मॉडिफाइड लॉक डाउन लागू होगा, जानिए अब क्या

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जयपुर। मॉडिफाइड लॉक डाउन के तहत 20 अप्रेल से 3 मई तक कड़े नियमों के बीच कुछ राहत मिलेगी। इस दौरान चुनिंदा सेवाएं उपलब्ध होंगी और कुछ दफ्तर खुलेंगे।कोटा नगर विकास न्यास, नगर निकाय, जिला प्रशासन, राजस्व, कृषि, जलदाय, ऊर्जा विभाग सहित कई विभाग खुलेंगे। लेकिन दफ्तरों में आमजन को प्रवेश नहीं मिलेगा। हॉस्टस्पॉट और कफ्र्यू वाले क्षेत्र में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू नहीं होगा।

गाइड लाइन के अनुसार कार्मिकों को रोटेशन से बुलाया जाएगा। जो कर्मचारी घर रहेंगे वे वहीं से कार्य करेंगे। किसी आवश्यक कार्य होने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा। इस अवधि में अवकाश या मुख्यालय छोडऩे की अनुमति नहीं होगी। अधिकारी-कर्मचारियों को थर्मल स्केनर जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आरोग्य सेतु एप को भी कर्मचारियों को मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा।

इन शर्तों का पालन जरूरी

  • धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस कारण पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंधित रहेगा
  • दुकानदार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को उत्पाद की बिक्री नहीं की जाएगी, जिसने मास्क नहीं पहना हो। एक छोटी दुकान पर 2 से अधिक और बड़ी दुकान पर 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
  • पास की व्यवस्था जिला प्रशासन ऑनलाइन प्रक्रिया से करेगा।
  • सामाजिक दूरी की पालना की शर्त पर किराना दुकान, फल, सब्जी, अस्पताल, पशु आहार दुकान और प्रोविजन स्टोर खुलेंगे
  • सरकारी कार्यालयों में आमजन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
  • धार्मिक स्थलों या मंदिरों में पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा
  • हॉट स्पॉट और कर्फ्यू वाले क्षेत्र में छूट प्रतिबंधित रहेगी ।

यह दुकानें खुलेंगी
इनमें केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, पशु चिकित्सा, किराना एवं प्रोविजन स्टोर, खाद्य पदार्थों की दुकानें, हैंड वाश, साबुन, बॉडी वॉश शैंपू, क्रीम पाउडर टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेटरी पैड्स, कीटनाशक, चार्जर, बैटरी सेल का विक्रय करने वाली दुकानें खुलेगी। फल, सब्जियां, दूध डेयरी उत्पाद, पशु आहार, मुर्गी दाना डिपो, उर्वरक, कीटनाशक कृषि उपकरण खुलेंगे। रेस्टोरेंट और भोजनालय केवल होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे।

ये सेवाएं मिलेगी
स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, आईटी मरम्मत मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, लॉन्ड्री और धोबी ऑनलाइन पास प्राप्त कर सकेंगे। बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिंट मीडिया, प्रसारण सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, पेट्रोल पंप सेवाएं उपलब्ध होगी।

ये खुलेंगे
राजकीय और निजी चिकित्सालय डिस्पेंसरी लेबोरेट्री, क्लिनिक नर्सिंग होम, पशु चिकित्सालय औषधीय अनुसंधान, अनुसंधान प्रयोगशाला पूरी तरीके से कार्य करेंगे।
किसी भी चिकित्सा वाहन या किसी प्रकार की एंबुलेंस, चिकित्सा स्टाफ के निजी वाहनों के आवागमन के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह अन्य कार्यालयों में सरकारी पहचान पत्र या निजी चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र ही पर्याप्त होगा।

कोषालय, राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय, राहत एवं एवं आपदा प्रबंधन कार्यालय, कृषि, कृषि विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ऑनलाइन सेवाओं के संधारण के साथ खुलेंगे। इसके अलावा ऊर्जा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग विभाग, रीको, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, वन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय खुलेंगे।

ये बंद रहेेंगे

  • सार्वजनिक परिवहन की बसें बंद रहेंगी
  • सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे
  • ऑनलाइन अध्यापन और कक्षाओं को प्रोत्साहित करने की सुविधा
  • विशेष अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी
  • होटल और अतिथित्य सेवाएं

बंद रहेगी

  • टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा के सेवाएं बंद रहेगी
  • सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, खेल संकुल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार, सभा भवन और इनसे जुड़ी प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे।
  • सभी धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और अन्य समारोह नहीं हो सकेंगे।
  • सभी धार्मिक पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी।