नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जैसे मोटर वाहनों से जुड़े कागजात एक्सपायर्ड हो रहे हों तो घबराइए मत। आपके ये कागजात 30 जून तक वैध रहेंगे। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जरूरी निर्देश राज्यों को जारी कर दिया है।
केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि मोटर वाहनों से जुड़े फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेज एक फरवरी 2020 या इसके बाद एक्सपायर हो रहे हैं तो वे 30 जून 2020 तक वैध रहेंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आरटीओ दफ्तर बंद हैं।
मंत्रालय का कहना है कि देशव्यापी तालाबंदी और सरकारी परिवहन कार्यालयों को बंद होने के कारण विभिन्न मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को रिन्यू करने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
टैक्सी, बसों को भी राहत
सरकार ने कामर्शल परमिट पर टैक्सी—बस आदि जैसे वाहन चलाने वालों को भी राहत दी है। परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से कहा है लॉकडाउन की अवधि में टैक्सी बस आदि तो चल नहीं रहे हैं। ऐसे में इन कामर्शल परमिट धारकों को इस अवधि के लिए कर के भुगतान से छूट दी जाए। इसे नॉन यूज क्लॉज की सुविधा कहा जाता है। ऐसी सुविधा कुछ राज्यों में है, लेकिन अब इसे देशभर में लागू करें। इसके लिए एनआईसी से कहा गया है कि वाहन सॉफ्टवेयर पर जरूरी सुधार कर दें।