ऐसा तभी होगा जब जिस दाम पर सामान खरीदा हो उससे कम दाम पर बेचा जा रहा हो
नई दिल्ली। किसी भी सेकंड हैंड सामान की खरीद या बिक्री पर जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि, ऐसी सिर्फ तभी होगा अगर सामान को खरीदे गए दाम से कम में बेचा गया हो। वित्त मंत्रालय के अनुसार ऐसा करने से डबल टैक्सेशन से बचा जा सकेगा।
केंद्रीय जीएसटी कानून के नियम 32(5) के मुताबिक कोई डीलर यदि सेकंड हैंड सामान बेचता है तो उसपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब जिस दाम पर सामान खरीदा हो उससे कम दाम पर बेचा जा रहा हो, यानी वह सामान नुकसान उठाकर बेचा जा रहा हो।
दोबारा बेचे जाने से पहले यह भी देखना होगा कि सामान के मूल रूप में ज्यादा बदलाव न आया हो। इस सुविधा को मार्जिन स्कीम कहा गया है। इस स्कीम का लाभ सेकंड हैंड सामान का कोई भी पंजीकृत डीलर ले सकता है।
उसे केंद्रीय जीएसटी कानून के नियम 32(5) का पालन करना होगा। दो राज्यों के बीच भी सेकंड हैंड सामान की खरीद-फरोख्त के लिए इस स्कीम का लाभ लिया जा सकेगाा।